विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 – जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

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विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 - जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए ‘मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना‘ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इन वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

पात्रता मानदंड

  • आयु सीमा: 41 से 45 वर्ष के बीच के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार।
  • आय सीमा: मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • पंजीकरण: केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • अन्य योजनाओं से संबंध: एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

योजना के लाभ

  • मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • अंशदान: 41 से 45 वर्ष के लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपये का अंशदान करना होगा।
  • पारिवारिक लाभ: लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने पर पति/पत्नी को आधी पेंशन (1,500 रुपये प्रति माह) प्रदान की जाएगी।
  • लॉक-इन अवधि: तीन वर्ष के लॉक-इन पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले योजना से बाहर निकलने पर जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

  • पंजीकरण: इच्छुक उम्मीदवारों को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • दस्तावेज़: आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और ई-श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • प्रक्रिया: आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेषताविवरणलाभार्थी वर्गआयु सीमामासिक पेंशन राशि
मासिक पेंशन3,000 रुपयेअसंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकार60 वर्ष के बाद3,000 रुपये
अंशदान राशि100 रुपये प्रति माह41-45 वर्ष के लाभार्थी41-45 वर्ष100 रुपये
पारिवारिक पेंशनआधी पेंशन (1,500 रुपये)पति/पत्नीलाभार्थी की मृत्यु के बाद1,500 रुपये
लॉक-इन अवधि3 वर्षसभी लाभार्थीपंजीकरण के बाद

इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

FAQs

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और जो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, इस योजना के पात्र हैं।

अंशदान राशि कितनी है?

लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपये का अंशदान करना होगा।

पेंशन राशि कब से मिलेगी?

लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

लाभार्थी की मृत्यु पर पेंशन का क्या होगा?

लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने पर पति/पत्नी को आधी पेंशन (1,500 रुपये प्रति माह) प्रदान की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

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